लखनऊ: उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के तीनों हथियारों का लाइसेंस उन्नाव जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है. सेंगर के नाम पर एक बंदूक, एक राइफल और रिवाल्वर शामिल हैं. जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस प्रकरण की सुनवाई की थी जिसमें विधायक के पक्ष के वकील नहीं पहुंचे.
इसके बाद उन्होंने आयुध लिपिक को कार्यालय बुलाकर शस्त्र लाइसेंस नियमावली के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और विधायक के तीनों हथियारों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया.
अप्रैल 2018 में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सामूहिक रेप का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. फिलहाल उन पर सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने विधायक के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी.
गौरतलब है कि उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता अपने परिजनों समेत रायबरेली से उन्नाव लौटते समय रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी. उसकी कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि वो खुद और उसके वकील महेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल हैं. इन दोनों का लखनऊ स्थित केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है.