आरा: बिहार में भोजपुर जिले की एक अदालत ने बीते अगस्त महीने में बिहिया में एक महिला के साथ मारपीट कर उसे निर्वस्त्र घुमाने, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई. जबकि अन्य 15 को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनायी. इसमें आरजेडी विधायक किशोरी यादव भी शामिल है जिनको 7 साल की सजा सुनाई गई है.





भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी—एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने शुक्रवार को इस मामले में किशोरी यादव सहित पांच लोगों को सात-सात साल के कारावास की सजा और अर्थदंड की सजा सुनायी.


क्या है मामला

बता दें कि बीते अगस्त महीने में भोजपुर जिले में एक युवक का शव बरामद होने पर महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट किए जाने के साथ उसे निर्वस्त्र कर बिहिया बाजार में घुमाया गया था. साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी.