कोर्ट में पुलिस ने आशीष के लिए अदालत से 4 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. इस मामले को 16 तारीख को ही दर्ज किया गया था और उसके बाद से ही पुलिस को आशीष की तलाश थी.
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि होटल के सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि आशिष पांडे पिस्टल निकालकर धमकाने की कोशिश की थी. अगर आरोपी के पास पिस्टल का लाइसेंस था तो क्या वो सही था? और जो लोग आशीष के साथ थे वो कौन थे? इसका पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी.
पुलिस की दलीलों का विरोध करते हुए आशीष के वकील ने कहा कि अब इस केस में कोई नए तथ्य सामने नहीं आने हैं तो आखिर पुलिस को हिरासत की जरूरत क्या है. आशीष के वकील ने दलील देते हुए कहा, "मामला 13 अक्टूबर का है, जबकि केस 16 अक्टूबर को दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है.
वहीं आशीष ने कहा कि वह हथियार सरेंडर करने को तैयार है और उसने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ मीडिया हाइप के कारण केस हुआ वर्ना कुछ होता ही नहीं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आशीष को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस 1 दिन के दौरान पुलिस आशीष से उस हथियार के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी जो घटना के वक्त उसके हाथ में था और उसके साथ ही उन लोगों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी जो घटना के वक़्त उसके साथ थे.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 14 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें बीएसपी सांसद का बेटा आशीष पांडे एक लड़की से बदसलूकी कर रहा है. इस दौरान कुछ लोग झगड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो कुछ लोग तमाशबीन हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आशीष पांडे की खोजबीन शुरू की. आशीष पांडे पर आरोप है कि वह लेडीज टॉयलेट में घुस गया था. जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने बदसलूकी शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि वीडियो में आशीष पांडे और उसके दोस्तों को एक व्यक्ति को गाली देते सुना जा सकता है. पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने कहा कि घटना के संबंध में दक्षिणी दिल्ली स्थित हयात रीजेंसी होटल के सहायक सुरक्षा प्रबंधक ने सोमवार को सूचित किया.