नई दिल्ली: यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी संग्राम शुरु हो चुका है. सियासत के इस रण में उतरे राजनीतिक धुरंधर अपनी जीत के लिए तरह-तरह के दांव-पेंच आजमा रहे हैं. ऐसे में जहां तमाम वोटर्स किस दल या प्रत्याशी को वोट दें ? इसे लेकर भ्रम की स्थिति में हैं तो वहीं कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो वोटर आई कार्ड ना होने और पता बदलने को लेकर परेशान हैं. इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं वो बातें जो वोटर्स को जरुर जाननी चाहिए.


क्या बदल गया है आपका पता ? तो इसे जरुर पढ़ें....

1- अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जो उसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है तो आपको www.nvsp.in पर ऑनलाइन फॉर्म 8A भरना होगा और उसे अपने क्षेत्र के ईआरओ यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जमा करना होगा. अगर आप चाहें तो फॉर्म 8A को डाउनलोड करके भी भर सकते हैं. उसके बाद आपको उस फॉर्म को क्षेत्र के ईआरओ को जमा करना होगा.

2- अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित है तो आपको www.nvsp.in पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरना होगा और उसे अपने नए घर के एरिया ईआरओ यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जमा करना होगा. अगर आप चाहें तो फॉर्म 6 को डाउनलोड करके भी भर सकते हैं. उसके बाद आपको उस फॉर्म को क्षेत्र के ईआरओ को जमा करना होगा.

3- आपको बता दें कि अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अपने पुराने EPIC (Electors Photo Identity Cards) यानी वोटर आईकार्ड में पता बदलवाना जरुरी नहीं होता है. हां, अगर आप चाहें तो अपने नए विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ को एक आवेदन, 25 रुपए शुल्क के साथ देकर EPIC में एड्रेस चेंज करवा सकते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पता बदलने की स्थिति में आपका EPIC नंबर नहीं बदलता है. नए पते वाले EPIC पर भी वही नंबर रहेगा जो पिछले वाले पर था.

फॉर्म 8A





फॉर्म 6