(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
लोकसभा चुनाव 2019: अतीक अहमद को वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिली पैरोल
बाहुबली अतीक को वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए पैरोल नहीं मिली है. पैरोल की उनकी अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्होंने प्रचार करने के लिए तीन हफ्ते की शार्ट टर्म बेल दिए जाने की अपील की थी.
प्रयागराज: वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सपना देख रहे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने अतीक को चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ़्तों की पैरोल देने से इंकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर रहना ज़रूरी नहीं है, इसलिए तमाम गंभीर अपराधों में जेल में बंद अतीक को प्रचार करने के लिए शार्ट टर्म बेल या पैरोल दिया जाना उचित नहीं होगा.
अदालत के इस फैसले से बाहुबली अतीक को बड़ा झटका लगा है. हालांकि पैरोल मंजूर नहीं होने के बावजूद वह चुनाव लड़ सकता है और उसके चुनाव लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं पैदा होगी. पैरोल के लिए अतीक के पास अभी हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है.
गौरतलब है कि बाहुबली अतीक ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तीन हफ़्तों की पैरोल मांगी थी. अतीक की इस अर्जी पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई.
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