लखनऊ: लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले के छठे आरोपी सतीश प्रधान को आज जमानत दे दी. सीबीआई के स्पेशल जज एस के यादव ने सतीश प्रधान को 20 हजार रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के बॉन्ड पर जमानत दे दी.


20 मई को शुरू किया था मामले की रोजाना सुनवाई का सिलसिला


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने 20 मई को मामले की रोजाना सुनवाई का सिलसिला शुरू किया था. इस मामले में अदालत विश्व हिन्दू परिषद के पांच आरोपी नेताओं को पहले ही जमानत दे चुकी है. मामले के छठे अभियुक्त प्रधान के कल अदालत में उपस्थित ना होने पाने की वजह से सुनवाई आज तक के लिये टाल दी गयी थी.


इस केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती भी हैं आरोपी


विशेष सीबीआई अदालत छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है. इनमें से एक मुकदमे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती आरोपी हैं.


SC ने दिया था दो साल के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह उनके मुकदमे को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 अप्रैल को मामले की रोजाना सुनवाई कर दो साल के अंदर फैसला सुनाने के निर्देश दिये थे.