लखनऊः अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले को लेकर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कल्याण सिंह को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे ही है. कल्याण सिंह पर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 505 और 120बी के तहत आरोप तय किये गए हैं. अन्य आरोपियों पर धारा-147 और धारा-149 भी लगाई गई है. ये दोनों धाराएं उनलोगों पर लगती है जो घटनास्थल पर मौजूद होते हैं.


पेशी को लेकर कल्याण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें समन किया था, इसलिए वो पेश होने पहुंचे थे. राम मंदिर पर स्टैंड के सवाल पर कल्याण सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में बताएंगे कि उनका स्टैंड क्या है.


कोर्ट की घटना को लेकर कल्याण सिंह के पोते और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शुरुआती कार्रवाई के बाद उन्हें निजी मुचलके पर ज़मानत मिल गई है. कल्याण सिंह के वकील ने बताया कि 2 लाख के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर हुई.


इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी. सुनवाई को लेकर कल्याण सिंह की ओर से उनके वकील कोर्ट में पेश होते रहेंगे. कल्याण सिंह के वक़ील केके मिश्रा ने भी साफ़ किया कि कोर्ट ने आज की सुनवाई में कल्याण सिंह पर अलग अलग धाराओं में आरोप तय किये गए हैं.


राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से नौ सितम्बर को दाखिल अर्जी पर आदेश पारित करते हुए कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.


3 सितम्बर 2014 को बने थे राज्यपाल


कल्याण सिंह को 3 सितम्बर 2014 को पांच साल के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया था. राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल पिछले दिनों ही खत्म हुआ है. सीबीआई ने 1993 में अन्य अभियुक्तों के साथ साथ कल्याण सिंह के खिलाफ भी आरेापपत्र दाखिल किया था.


अयोध्या विवादः सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह


ब्रेस्टफीडिंग के समय भूलकर भी इन चीज़ों का न करें इस्तेमाल, देखें वीडियो