लखनऊ: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को बड़ी राहत देते हुए अयोध्या मामले में सुनवाई के लिए रोजाना व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है.


तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट


रायबरेली में निचली अदालत की सुनवाई के दौरान भी तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गयी थी. मामले में 34 आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई की स्पेशल कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रही है.


अलग-अलग वजहों से दी गई छूट


आडवाणी, जोशी और उमा भारती को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट अलग-अलग वजहों से दी गयी है. अदालत ने हालांकि कहा कि निर्देश होने पर तीनों को अदालत में आकर पेश होना पडेगा. बीजेपी नेताओं के वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दिये जाने के पीछे आडवाणी और जोशी की वृद्धावस्था और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती की व्यापक यात्राओं का हवाला दिया गया.


मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर कर रही है कोर्ट


अदालत ने 30 मई को आडवाणी, जोशी और उमा भारती के अलावा नौ अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किया था. बरी किये जाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गयी थी.


सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के निर्देश पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर कर रही है ताकि मुकदमे की सुनवाई दो साल के भीतर खत्म की जा सके.


जानें कौन-कौन हैं आरोपी ?


मामले के अन्य आरोपियों में बीजेपी नेता विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती, चंपत राय बंसल, बैकुंठ लाल शर्मा और शिवसेना नेता सतीश प्रधान शामिल हैं.