भोपाल: आसाराम बापू के आश्रम के जमीन की लीज निरस्त, 10 हजार का जुर्माना भी लगा
भोपाल में आसाराम बापू के आश्रम की जमीन की लीज को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधीनगर में आसाराम बापू के आश्रम की जमीन खतरे में पड़ गई है. सरकार ने धार्मिक आयोजन के नाम पर दी गई भूमि की लीज को निरस्त कर जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अतिक्रमण की गई जमीन को तत्काल छोड़ने के भी आदेश दिए गए हैं.
दरअसल जमीन का इस्तेमाल तय काम की जगह दूसरे काम में इस्तेमाल करने की वजह से प्रशासन ने जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उससे लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में भी अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर ने आसाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही भूमि की लीज भी निरस्त कर दिया है. अतिक्रमण की गई भूमि को भी तत्काल छोड़ने का आदेश जारी किया है.
28 एकड़ जमीन पर कर रखा था कब्जा
अनुविभागीय अधिकारी हुजूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक शैलेष प्रधान ने शिकायत की थी कि ग्राम गोंदमऊ तहसील हुजूर स्थित भूमि 4.04 एकड़ भूमि प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर और आश्रम के लिए आसाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को लीज पर दी गई. लेकिन इस जमीन के अलावा 28 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर समिति आश्रम का संचालन कर रही है.
सामने आई गड़बड़ी तो सरकार ने छीनी जमीन
शासन की तरफ से आसाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को लीज पर दी गई भूमि के अलावा 28 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर मंदिर, गौशाला, भूसा कक्ष सहित अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थी. आवेदक की शिकायत सही पाए जाने के बाद एसडीएम ने 4.04 एकड़ का निष्पादित पट्टा तत्काल निरस्त करने और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए भूमि से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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