पटना: आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बेगूसराय के मंझौल कोर्ट ने इश्तेहार के साथ ही कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी कर दिया है. लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेल रही बिहार पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ कुर्की-जब्ती के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था.
इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पहले कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था. इस संबंद्ध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर उन्हें फरारी न मानते हुए उनके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी.
इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी कर दिया. बताते चलें कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा फरार चल रही हैं जबकि उनके पति इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और इस वक्त जेल में बंद हैं. शुक्रवार को कोर्ट का ये अहम फैसला मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है. कोर्ट के एसीजीएम प्रभात त्रिवेदी ने आज ये आदेश जारी किया.
पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर डीजीपी के एस द्विवेदी ने आज सुबह ही बयान दिया था कि मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास जारी है. कुर्की-जब्ती के लिए आवेदन किया जा चुका है. एक अपराधी की तरह ही मंजू वर्मा पर कार्रवाई की जाएगी.
उधर गुरुवार को जेडीयू ने बड़ा कदम उठाते हुए मंजू वर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह में लड़कियों के यौन शोषण और बलात्कार के मामले में गिरफ्तार बृजेश ठाकुर की उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के साथ जनवरी से जून के दौरान कई बार बातचीत होने का खुलासा हुआ था. इसके बाद मंजू वर्मा ने बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.