पटना: बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. अनंत सिंह पर केंद्र सरकार के नये संशोधित कानून यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. केस दर्ज होने के साथ ही अनंत सिंह यूएपीए एक्ट के पहले आरोपी हो गए हैं. बता दें कि मोदी सरकार ने इस एक्ट को हाल ही में संशोधित किया है. इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति तक जब्त की जा सकती है.


ग्रामीण एसपी कांततेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह के पैतृक निवास पर कुछ प्रतिबंधित सामान हैं. इसके बाद एएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक AK-47 रायफल, एक मैगजीन, दो ग्रेनेड और भारी मात्रा कारतूस बरामद किए.  इसी के बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.


ग्रामीण एसपी ने बताया कि अनंत सिंह ने अपने आवास पर स्वचालित हथियार रखा था. उन्होंने कहा कि इस हथियार से बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता था इसलिए अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है. ग्रामीण एसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.


वहीं, अनंत सिंह ने इस मामले पर कहा है कि वह पिछले 14 सालों से अपने पैतृक आवास नहीं गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है. हालांकि, ग्रामीण एसपी ने कहा कि अनंत सिंह बीच-बीच मे अपने पैतृक निवास जाते थे और इसकी सूचना पुलिस को है.


क्या है यूएपीए कानून


यूएपीए कानून एक आतंकवाद निरोधक कानून है. साल 1967 में बने इस कानून को इसी साल मोदी सरकार ने संशोधित किया है. संशोधन के बाद अब यह कानून बेहद सख्त हो गया है. इसके कानून के तहत  केंद्र सरकार और केन्द्रीय जांच एजेंसी NIA को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे आतंकी घोषित किया जा सकता है. इसके बाद सरकार उस व्यक्ति की सारी संपत्ति जब्त कर सकती है. यहां स्पष्ट कर दें कि इस कानून के सारे अधिकार NIA को हैं. राज्य की पुलिस इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती है.


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