बिहार: नाबालिग को किडनैप कर रेप और मर्डर के दोषी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा
कोर्ट ने कर्णपुरा गांव निवासी कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 365 (अपहरण), धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया.
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज की एक कोर्ट ने एक साल पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उससे रेप करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने अजीत कुमार को पिछले साल किए गए अपराध का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई.
कोर्ट ने कर्णपुरा गांव निवासी कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 365 (अपहरण), धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया. पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता का नौ मार्च 2017 को कुमार ने पिपरा गांव स्थित उसके घर से अपहरण किया. उस समय पीड़िता अपनी दो बहनों के साथ सो रही थी. बिहार में पास्को एक्ट के तहत फांसी की यह पहली सजा बतायी जा रही है.
पीड़िता के बहनों ने उसके गायब होने की सूचना दी. अभी परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे कि मांझा थाने की पुलिस ने 20 अप्रैल को सूचना दी कि गुजरात के बड़ोदरा जिले में का जला शव बरामद किया गया है. 20 अप्रैल 2017 को मांझागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि लड़की को गुजरात के वड़ोदरा में उसके अपहरणकर्ता ने जलाकर एक दिन पहले मार डाला.
मांझा थाने में कांड संख्या 67/2017 प्राथमिकी दर्ज पीड़ित पिता ने कराई थी. जिसमे मांझा थाने के कर्णपुरा गांव के अजित कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया. इस मामले में पुलिस ने अजित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोप पत्र दायर होने के बाद एडीजे एक को कोर्ट ने सजा सुनाई.