बिहार में गर्मी से राहत नहीं, लू की वजह से गया में धारा 144 लागू
बिहार में लू से प्रभावित होने वाले 100 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं. गया, नवादा, मुंगेर, औरंगाबाद और वैशाली में लू की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है. गया में लू के कहर को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके अलावा लू की वजह से बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 22 जून तक बंद रहेंगे.
पटना: बिहार में आसमान से आग बरस रही है. लू की वजह से राज्य में अबतक 61 लोगों की मौत हो चुकी है. बिहार के गया में लू की वजह से धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत सुबह 11 बजे से शाम के चार बजे तक किसी भी तरह के सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण कार्य, मनरेगा मजदूर के काम और खुली जगहों पर किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम पर बैन लगा दिया गया है. गया के जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किया. लू से प्रभावित होने वाले 100 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं.
Gaya: District Magistrate issues an order in view of scorching heat under section 144 (prohibiting unlawful assembly); bans governmental/non-governmental construction works, MGNREGA labour work, and any cultural programme or gathering in open spaces, between 11 am to 4 pm. #Bihar pic.twitter.com/gLnR1Y0XeN
— ANI (@ANI) June 17, 2019
बिहार औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर और वैशाली में लू की वजह से लोगों की जान गई है. उधर लू की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 22 जून तक बंद रहेंगे. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है.
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लू पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपया का मुआवजा देने की घोषणा की है. सरकार ने मृतकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है और लोगों को दिन के समय बाहर जाने पर अपना ध्यान रखने की सलाह दी है.
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