पटना: बिहार विधानसभा ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की तरफ से निर्धारित सभी प्रकार की फीस के नियमन (रेगुलेशन) के लिए सोमवार को एक विधेयक पारित किया. बिहार प्राइवेट स्कूल (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 पर सदन में चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से भारी और मनमानी शुल्क वृद्धि के संबंध में अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से शिकायतें मिली थीं.


शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से वसूली जाने वाली हर तरह की फीस को विनियमित करने के लिए और पटना हाई कोर्ट के अगस्त 2018 में पारित आदेश के आलोक में सरकार ने शुल्क को विनियमित करने के लिए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पारित किया है. मंत्री ने कहा, "हम प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है." बिहार प्राइवेट स्कूल (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 के अनुसार पूर्व शैक्षणिक सत्र की तुलना में स्कूल सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम सात प्रतिशत तक की वृद्धि स्वयं आवश्यक्तानुसार कर सकते हैं.


विधेयक के अनुसार सरकार को समय-समय पर सात प्रतिशत की दर को पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) करने का अधिकार होगा. प्राइवेट स्कूल के शुल्क में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की स्थिति में तथ्यों के साथ उसे वृद्धि का औचित्य दर्शाना होगा और स्कूल की तरफ से सात प्रतिशत से अधिक कोई भी वृद्धि शुल्क विनियमन समिति की विस्तृत जांच के और मंजूरी के अधीन होगी.


शुल्क विनियमन समिति का गठन प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में की जाएगी और उसके सदस्य सचिव क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सदस्यों में प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नामित जिलों के प्राइवेट स्कूलों के दो प्रतिनिधि और दो अभिभावक होंगे.


प्राईवेट स्कूलों के लिए बनाए गए इस अधिनियम और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली और अधिसूचना के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए अधिकतम एक लाख रुपए और अगामी प्रत्येक अपराध के लिए दो लाख रुपए और निर्धारित दंड एक महीने के भीतर नहीं जमा करने या बार-बार नियमों का उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने की स्थिति में प्राइवेट स्कूल या सहायता पाने वाले विद्यालय की मान्यता या संबंधन रद्द करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त सरकार को अनुशंसा करेंगे.


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