पटना: लॉकडाउन के चलते बिहार सरकार के परिवहन विभाग की तरफ़ से राहत की खबर है. फरवरी में खत्म हो चुकी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक कर दी गई है. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट और दूसरे दस्तावेजों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हो.


लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर आयोजित कर इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से काम करेगा और कई सुविधाएं ऑनलाइन भी प्रदान करेगा ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो. परिवहन सचिव द्वारा सभी ट्रैफिक पुलिस और सभी परिवहन पदाधिकारियों को इस इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करने का निर्देश दिया है.


परिवहन सचिव के मुताबिक़ मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे दस्तावेज जिनकी वैधता 1 फरवरी 20 के बाद से समाप्त हो गई हो या 30 जून 2020 तक समाप्त होने वाले हो, उन सभी की वैधता 30 जून 2020 तक मानी जाएगी.


इसके अलावा इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. ग़ौरतलब है कि कोरोना वायरस से संभावित संक्रमण से बचाव के लिए देश में 14 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन की वजह से कार्यालयों में सामान्य काम बंद है.