पटना: बिहार सरकार ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट में हलफनामा पेश करके कहा कि आगामी 25 अक्टूबर से राज्य सभी शहरों और 25 नवंबर से ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर बैन लग जाएगा. मुख्य न्यायधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एक बेंच (पीठ) के सामने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि आगामी 25 अक्टूबर से प्रदेश के सभी शहरों और 25 नवंबर से ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर बैन होगा. बेंच पॉलिथीन बैग्स पर रोक से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी.


कोर्ट ने गया जिले के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर स्थित एक तालाब के प्रदूषित होने को लेकर एक हिंदी अखबार में छपी एक खबर पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को प्लास्टिक से बने पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर रोक लागाने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था जिसमें उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान हो.


बिहार सरकार ने बीते सितंबर के मध्य में प्लास्टिक से बने पॉलिथीन बैग के निर्माण, बिक्री पर प्रतिबंध के लिए एक मसौदा तैयार करते हुए इसको लेकर विभिन्न संगठनों, संस्थानों और हितधारकों से सुझाव मांगे थे.