पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य की वर्तमान परिस्थिति और पटना हाई कोर्ट के परामर्श के अनुसार बकाए टैक्स का 35 फीसदी भुगतान करने वालों को सख्त कार्रवाई से राहत दी जाएगी. इसके साथ ही जीएसटी पूर्व के टैक्स विवादों के समाधान के लिए ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ का 25 मार्च तक अधिक से अधिक करदाताओं द्वारा लाभ उठाने की उन्होंने अपील भी की है.


सुशील मोदी ने कहा कि कमर्शियल टैक्स विभाग ने वर्ष 2019-20 में 25500 करोड़ टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा था और 18 मार्च, 2020 तक 23055 करोड़ रुपये ख़ज़ाने में आ चुका है. टैक्स देने वालों से उन्होंने अपील की है कि समय पर टैक्स जमा करें ताकि राज्य में विकास का काम चलता रहे.


बकाए करदातओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की वर्तमान परिस्थिति और हाई कोर्ट के सलाह से कमर्शियल टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि बकाए टैक्स का 35 फीसदी तक भुगतान करने वाले करदाताओं के खिलाफ बैंक खाता पर रोक लागने जैसी सख्त कार्रवाई से उन्हें राहत दी जाएगी.


इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी पूर्व के कर विवादों के समाधान के लिए सरकार की ओर से लाई गई ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ से अंतिम तिथि 25 मार्च तक अधिक से अधिक लोगों को जुड़ कर आवेदन देने की अपील की है. अब तक इस योजना के अन्तर्गत 21 हजार लोगों ने कर समाधान के लिए आवेदन दिया है.