पटना: नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने के प्रावधान होने के कारण कई राज्यों ने इसे लागू करने से मना किया है. कुछ राज्यों ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कम की है और कुछ राज्य इसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं. अब इस लिस्ट में बिहार का भी नाम शामिल हो गया है. बिहार के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि दूसरे राज्यों की समीक्षा कर बिहार में भी जुर्माने की राशि तय की जाएगी.


बिहार के परिवहन मंत्री ने कहा, "भारत सरकार ने ट्रैफिक नियमों पर जो कानून बनाया है उसे हमने लागू किया है. जो भी राज्य जुर्माने की राशि लोगों की भलाई में कम कर रहे हैं हम उसकी समीक्षा करेंगे. एक दो दिनों के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा. सड़क सुरक्षा का जुर्माने और खजाने से कोई मतलब नहीं है."


जानकारी हो कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहां लागू करने से मना कर दिया है. वहीं, गुजरात, उत्तराखंड में इस कानून के प्रावधानों में ढिलाई दी गई है. गुजरात के नक्शेकदम चलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह गुजरात मॉडल का मूल्यांकन करें. माना जा रहा है कि कर्नाटक में जल्द ही जुर्माने की राशि कम की जाएगी.


बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से देशभर से लगातार भारी भरकम चालान की खबरें आ रही हैं. भारी जुर्माना लगने के बाद से लोग अच्छी सड़कों की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सही सुविधाएं मिले तो जुर्माने की बढ़ी हई रकम देने में कोई परेशानी नहीं है.


यहां आपको जानकारी दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी गई है. ओवरलोडिंग पर पेनल्टी दो हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहने पर अब 500 रुपये का चालान किया जाता है. वहीं, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान नए एक्ट में है.


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