मुजफ्फरपुर रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर सहित 10 की न्यायिक रिमांड 12 सितंबर तक बढ़ी
ब्रजेश ठाकुर ने शनिवार को अदालत से कहा कि उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसे जेल में एक माओवादी के साथ रखा गया है. हालांकि अदालत ने मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि कैदियों को कहां रखा जाए, यह जेल अधिकारियों पर निर्भर करता है.
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में आश्रयगृह यौन शोषण मामले में प्रमुख आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी 10 आरोपियों की न्यायिक रिमांड यहां की एक अदालत ने 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी. विशेष पोक्सो न्यायाधीश आर पी तिवारी ने यह आदेश पारित किया. सभी आरोपियों को जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.
अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और आठ अगस्त की घटना के मद्देनजर आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया. आठ अगस्त को कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी ठाकुर पर हमला किया था और उसके चेहरे पर काली स्याही फेंक दी थी.
ब्रजेश ठाकुर ने शनिवार को अदालत से कहा कि उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसे जेल में एक माओवादी के साथ रखा गया है. हालांकि अदालत ने मामले में यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि कैदियों को कहां रखा जाए, यह जेल अधिकारियों पर निर्भर करता है.
संभावना है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई निकट भविष्य में ठाकुर की हिरासत मांग सकती है. वहीं, विपक्षी दल आरजेडी ने आज मामले में राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त करने से डर रहे हैं क्योंकि शर्मा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं.
आरजेडी ने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह इस्तीफा देने वाली समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा छोटी मछली हैं और बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जांच पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जरूरी है.