गोरखपुर : बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के मामले में आरोपी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला जेल से रिहा कर दिया गया है. बता दें कि पिछले वर्ष कथित तौर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई बच्चों की मौत हो गई थी.


जेल अधीक्षक रामधनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार शाम डॉक्टर शुक्ला को रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को पूर्णिमा शुक्ला को जमानत दी थी.


बीआरडी मेडिकल कालेज में पिछले वर्ष 10 और 11 अगस्त को 36 बच्चों की मौत के बाद 23 अगस्त को डॉक्टर शुक्ला समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. एसटीएफ टीम ने पिछले साल निलंबित प्राचार्य राजीव मिश्र और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को 29 अगस्त को कानपुर से गिरफ्तार किया था. डॉक्टर मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से नौ जुलाई को जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था.


बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर कफील खान को हाल ही में जमानत दी थी. कफील को पिछले साल बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया था. कफील खान पिछले आठ महीनें से जेल में बंद थे. कफील की गिरफ्तारी काफी विवादों में रही थी.


कफील को पिछले साल दो सितंबर को आपराधिक षड्यंत्र, गैर-इरादतन हत्या की कोशिश और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन सहित कई अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि पिछले साल दस और ग्यारह अगस्त को ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीआरडी अस्पताल में छत्तीस बच्चों की मौत हो गई थी. उस दौरान कफील खान ने काफी तारीफें बटोरी थी लेकिन बाद में उन्हें एनआईसीयू प्रमुख के पद से हटा दिया गया था.