रांची: सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करके करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार अवैध निकासी मामले में लालू यादव की सजा को बढ़ाने का अनुरोध किया है. इस मामले में लालू को साढ़े तीन साल के जेल की सजा मिली है, जिसे बढ़ाकर सात साल करने का अनुरोध किया गया है.


सीबीआई ने कहा कि देवघर कोषागार से धोखाधड़ी करके 89.27 लाख रुपये निकालने के इस मामले में दूसरे दोषियों को इस साल छह जनवरी को विशेष सीबीआई अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी. सीबीआई ने दलील दी कि सभी दोषियों को जेल की बराबर सजा होनी चाहिए क्योंकि सभी के खिलाफ आरोप और गवाह समान हैं.


गुरुवार को दायर याचिका में सीबीआई ने पूर्व सांसद आर के राणा, पूर्व आईएएस अधिकारी बेक जूलियस, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद और पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य की कारावास की सजाएं भी बढाने का अनुरोध किया. लालू यादव की तरह इन पांचों को भी साढ़े तीन साल की सजा मिली है.


सीबीआई ने एक दूसरी याचिका दायर करके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्या सागर निषाद और ध्रुव भगत को इस मामले में बरी किए जाने की चुनौती दी है. लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों का सामना कर रहे हैं जिसमें से चार में वह दोषी करार दिये जा चुके हैं. वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.