प्रयागराज: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की सीडी बनाकर उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेजी गई एलएलएम छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरोपी छात्रा को फौरी तौर पर जमानत देने से इंकार कर दिया है और मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. अदालत से कोई फौरी राहत नहीं मिलने की वजह से आरोपी छात्रा की दीवाली अब जेल में ही मनेगी.


छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली बेंच ने इस मामले में आज यूपी सरकार, एसआईटी व अन्य विपक्षियों से जवाब तलब कर लिया है. अदालत ने सभी को जवाब देने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है और अगली सुनवाई के लिए छह नवम्बर की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से छात्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया गया.


बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर रेप व यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा के खिलाफ भी दोस्तों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। केस दर्ज होने के बाद एसआईटी ने छात्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. शाहजहांपुर की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पीड़ित छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


छात्रा की अर्जी पर हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. छात्रा की तरफ से खुद को बेगुनाह बताते हुए अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं होने व चिन्मयानंद के रसूख के चलते जेल भेजे जाने की दलील दी गई. छात्रा की तरफ से एलएलएम की सेमेस्टर परीक्षा की तैयारियों की भी दलील दी गई. छात्रा को उम्मीद थी कि अदालत उसे पहली सुनवाई में ही राहत दे देगी, लेकिन उसे फौरी राहत नहीं मिल सकी. इस मामले में अगली सुनवाई अब छह नवम्बर को होगी.


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