चिन्मयानंद केस: आरोप लगाने वाली छात्रा को परीक्षा देने से रोका, कम अटेंडेंस का हवाला दिया
चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगानेवाली छात्रा को परीक्षा देने से रोक दिया गया है. मंगलवार से एलएलएम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होनेवाली थी. यूूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके पीछे 75 फीसद उपस्थिति की कमी का हवाला दिया है. जबकि छात्रा का पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिला दिया गया था.
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नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली सुर्खियों में आई लॉ की छात्रा को परीक्षा देने से रोक दिया गया है. आज से छात्रा की एलएलएम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने वाली थी लेकिन बरेली की एक यूनिवर्सिटी ने परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी.
बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूनिवर्सिटी ने छात्रा का दाखिला लिया था. छात्रा फिलहाल शाहजहांपुर जेल में चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में जेल में बंद है. 20 अक्टूबर से पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद भी उसी जेल में बंद हैं.
इस मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि छात्रा की 75 फीसद उपस्थिति नहीं है. छात्रा के वकील ने यूनिवर्सिटी पर अदालत के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया था. यूनिवर्सिटी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि 75 फीसद उपस्थिति ना होने पर ही छात्रा को रोका गया है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई दिशा- निर्देश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दाखिला करने का आदेश दिया था.
वहीं, छात्रा के भाई ने बताया कि उनकी बहन न्यायिक हिरासत में है. इसलिए कोई भी क्लास को अटेंड नहीं कर सकी. पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर उन्हीं के कॉलेज की एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. उसके बाद मामले की जांच को एसआईटी के हवाले किया गया.
एसआईटी के सामने चिन्मयानंद ने स्वीकार किया था कि उन्होंने छात्रा को कई बार मालिश के लिए बुलाया था. चिन्मयानंद के जेल भेजे जाने के बाद छात्रा को भी उसके तीन दोस्तों के साथ फिरौती के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया.
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