सीएम योगी को भड़काऊ भाषण मामले में राहत: वादी परवेज़ के खिलाफ सीडी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज
साल 2007 के दंगे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तत्कालीन सांसद और गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी रहे वर्तमान मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है.
गोरखपुर: साल 2007 के दंगे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तत्कालीन सांसद और गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी रहे वर्तमान मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है. इस मुकदमे के वादी रहे परवेज परवाज के खिलाफ एसीजेएम प्रथम के आदेश पर कैंट पुलिस ने आईपीसी की धारा 193, 195, 196, 419, 420, 467, 468, 469, 481, 474, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण वाली जो सीडी परवेज परवाज ने कोर्ट को सौंपी थी, उसमें टेंपरिंग (छेड़छाड़) पाई गई.
एसीजेएम प्रथम नुसरत खां ने वर्तमान में गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद परवेज परवाज के खिलाफ 11 दिसंबर को कैण्ट पुलिस को मुकदमा दर्ज करने को आदेश दिया था. शुक्रवार की देर रात कैण्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. साल 2007 के दंगे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आधा दर्जन वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सबूत के तौर पर सीडी परवेज़ परवाज़ ने ही पेश की थी.
गोरखपुर में हुए दंगे में तत्कालीन सांसद गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व महापौर और वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग अंजू चौधरी और विधायक डा. राधा मोहन दास अग्रवाल मामला दर्ज किया गया था.
वादी परवेज परवाज की ओर से भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. ये मुकदमा हाईकोर्ट और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस मुकदमे की जांच सीबीसीआईडी ने की थी. जांच में यह कहा गया था कि फोरेंसिक लैब दिल्ली ने सीडी में टेम्परिंग पाई थी. सीडी में योगी का भाषण देते हुए वीडियो दिखाया गया था. सीडी के साथ छेड़छाड़ की बात साबित होने पर याचिकाकर्ता पूर्व एमएलसी और बाल रोग विशेषज्ञ डा. वाईडी सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में 5 अक्टूबर, 2016 को परवेज परवाज के खिलाफ याचिका दायर की.
परवेज़ परवाज़ के खिलाफ कूट रचना के साथ सीडी से छेड़छाड़ कर योगी और अन्य लोगों को बदनाम करने का आरोप लगा था. अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद एसीजेएम प्रथम नुसरत खां के आदेश पर कैंट पुलिस ने शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया. जून माह पूर्व परवेज परवाज और उसके एक साथी जुम्मन के खिलाफ एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला के एफआईआर में झाड़फूंक के बहाने बुलाकर जबरन गैंगरेप के आरोप के बाद परवेज़ को सितंबर माह से परवेज़ परवाज़ जेल में बंद है.