सीएम योगी पर भड़काऊ भाषण का मामला: गैंगरेप आरोपी के खिलाफ सीडी टेम्परिंग में FIR का आदेश
साल 2007 के दंगे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वादी परवेज़ परवाज़ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. सितंबर माह में गैंगरेप के आरोप में जेल भेजे गए परवेज़ परवाज़ ने भड़काऊ भाषण की जो सीडी कोर्ट में पेश की थी, उसकी जांच में टेंपरिंग पाई गई है.
गोरखपुर: साल 2007 के दंगे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वादी परवेज़ परवाज़ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. सितंबर माह में गैंगरेप के आरोप में जेल भेजे गए परवेज़ परवाज़ ने भड़काऊ भाषण की जो सीडी कोर्ट में पेश की थी, उसकी जांच में टेंपरिंग पाई गई है. एसीजेएम कोर्ट ने परवेज़ परवाज़ के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
साल 2007 के दंगे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आधा दर्जन वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश सीडी ओरिजिनल नहीं थी. उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी. जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद पीड़ित पक्ष की ओर दायर अर्जी पर एसीजेएम ने कैंट पुलिस को परवेज़ परवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है. वो सीडी परवेज़ परवाज़ ने ही पेश की थी.
गोरखपुर में हुए दंगे में तत्कालीन सांसद गोरक्षपीठाधीश्वर वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व महापौर और वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग अंजू चौधरी और विधायक डा. राधा मोहन दास अग्रवाल आदि के खिलाफ परवेज़ परवाज़ ने भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था.
सीबीसीआईडी ने इस मामले की जांच की थी. ये मुकदमा हाईकोर्ट और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस मुकदमे की जांच सीबीसीआईडी ने की थी. जांच में यह कहा गया था कि फोरेंसिक लैब दिल्ली ने सीडी में टेम्परिंग पाई थी. सीडी में योगी का भाषण देते हुए वीडियो दिखाया गया था.
सीडी के साथ छेड़छाड़ की बात साबित होने पर पूर्व एमएलसी और बाल रोग विशेषज्ञ डा. वाईडी सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने एसीजेएम कोर्ट में परवेज़ परवाज़ के खिलाफ कूट रचना का आरोप लगाया था. डा. सिंह की अर्जी में परवेज़ पर सीडी से छेड़छाड़ कर योगी और अन्य लोगों को बदनाम करने का आरोप लगा था. अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद एसीजेएम प्रथम नुसरत खां ने आदेश दिया है कि कैंट पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें.
जून माह पूर्व परवेज परवाज और उसके एक साथी जुम्मन के खिलाफ एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला के एफआईआर में झाड़फूंक के बहाने बुलाकर जबरन गैंगरेप के आरोप के बाद परवेज़ को सितंबर माह से परवेज़ परवाज़ जेल में बंद है.