लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दारोगा और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादलों को लेकर जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के बीच टकराव बढ़ने के बाद अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, अब इस तरह के तबादलों में जिलाधिकारी की लिखित मंजूरी जरूरी नहीं होगी.


यूपी के प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने इसको लेकर एक संशोधित आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश गुरुवार देर रात जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक अब गृह विभाग ने तबादलों को लेकर यू टर्न ले लिया है.


आदेश के मुताबिक, अब जिलों में तैनात पुलिस कप्तानों को इसके लिए जिलाधिकारी से लिखित मंजूरी लेने की कोई जरूरत नही होगी. आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आपसी परामर्श और सहमति से तैनाती एवं तबादले कर सकेंगे.


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उल्लेखनीय है कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव काफी बढ़ गया था, आईपीएस अधिकारी चाहते थे कि तबादलों का मामला उनके विभाग तक ही सीमित रहे जबकि जिलाधिकारी चाहते थे कि तबादलों की फाइलें उनके पास आएं.


आखिरकार यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया. इस मामले में योगी के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख सचिव गृह की तरफ से नौ मई के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है.