जयपुर: राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप ने ये गाइडलाइन्स जारी की हैं. इस बार राजस्थान सरकार ने केंद्र के निर्देष के मुताबिक अपने हिसाब से राज्यस्तर पर कुछ बदलाव किए हैं. हालांकि कंटेनमेंट और कर्फ्यू एरिया में पहले जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी.
राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी. शॉपिंग मॉल, स्कूल-शैक्षणिक संस्थान, पार्टी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
गाइडलाइन की प्रमुख बातें
जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे.
राजनीतिक, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे.
शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी.
रेड जोन को छोडकर अन्य ज़ोन में 50 फीसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे.
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
किसी एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अभी भी रोक रहेगी.
सशर्त सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दो से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे.
पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.
ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के
साथ चलेंगी.
बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक.