नोएडा: नोएडा सेक्टर-74 में एक निवासी के कोविड-19 संक्रमित होने का मामला सामना आते ही एक ग्रुप की हाउसिंग सोसायटी को सील कर दिया गया है. गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बी.एन.सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी कर इस हाउसिंग सोसायटी को सील करने का आदेश पारित किया है.


उन्होंने कहा, "महामारी रोग अधिनियम-1897 की धारा-2 के तहत नोएडा के सेक्टर-74 की सुपरटेक केपटाउन ग्रुप हाउसिंग को तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है."


पत्र में कहा गया है कि एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति इस सोसायटी में रहता है. लिहाजा इस संक्रमण के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हाउसिंग सोसायटी के पूरे परिसर को अस्थाई तौर पर लॉकडाउन करने की जरूरत है. यह आदेश 21 मार्च के सुबह 10 बजे से 23 मार्च की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा.





सिंह द्वारा जारी किए गए इस आदेश में सोसायटी के सभी द्वारों से प्रवेश और निकासी को भी सील करने के लिए कहा गया है. साथ ही सभी निवासियों को तय समय तक अपने घरों में ही रहने को कहा गया है, जबतक कोई अपरिहार्य कारण न हो.


जो भी लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा -188 (लोकसेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी.


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