जम्मू: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन को कड़े फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिनों तक की लॉक डाउन की घोषणा करने के बाद 14 अप्रैल तक लोगों को घरों पर रहने की अपील की गई है. जम्मू शहर के नगर निगम ने आदेश दिया है कि निगम की सीमा में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा.


जम्मू शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने लिए जम्मू नगर निगम ने अपनी सीमा में सभी तरह के निर्माणों पर रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि अगले आदेशों तक नगर निगम की सीमा में निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. नगर निगम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू में धारा 144 लागू है. जम्मू को पूरा लॉक-डाउन करने के आदेश ज़िलाधिकारी ने जारी किये थे. इस लॉक डाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी वस्तुओं या सेवाओं को चलने की इजाज़त दी गयी है.


आदेश में आगे कहा गया है धारा 144 लागू होने के बावजूद शहर में निर्माण जारी है. इसके साथ ही जम्मू शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण समेत कुछ और उल्लंघन भी किए जा रहे हैं.  इसीलिए नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है.


निगम ने बताया कि शहर में जारी निर्माण से न केवल नगर निगम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का भी खतरा रहता है. इसका बड़ा कारण है कि निर्माण स्थल पर कई मज़दूर एक साथ काम करते हैं. इसी को आधार बनाते हुए जम्मू नगर निगम ने अपनी सीमा में आने वाले सभी तरह के निर्माणों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.


ग़ौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 724 हो गई है. वहीं इस जानलेवा वायरस की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है.


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