लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2234 सजायाफ्ता कैदियों को मिली विशेष पैरोल की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने 24 मई को जारी बयान में कहा कि 2234 सजायाफ्ता कैदी राज्य की अलग-अलग जेलों में हैं. उन्हें आठ सप्ताह की विशेष पैरोल दी गई थी. अब ये पैरोल और आठ सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है.
महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार) आनंद कुमार ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद इन कैदियों को विशेष पैरोल दी गई थी. इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बीच राज्य की 71 जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को रिहा कर दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिन कैदियों को सात साल की जेल हुई है, उन्हें पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जाए. शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जेलों में ज्यादा भीड़ होना गंभीर चिन्ता की बात है. कोर्ट के इन्हीं आदेशों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया.
यूपी में कोरोना वायरस के मौजूदा आंकड़े
यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस के 229 नए मामले सामने आए हैं. इन नय मामलों के सामने आने के बाद यूपी में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 6497 पर पहुंच गई. इसके अवाला राज्य में 169 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है. वहीं 3660 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं.