रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इसके लिए बाक़ायदा आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना अब ज़रूरी होगा.
यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 और छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी. आदेश में ये भी कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है.
इसके अलावा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है. मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है.बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो. कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का दोबारा प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए.
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