(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
गैंगरेप: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रजापति समेत सात अन्य पर आरोप तय
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अदालत में प्रजापति और मामले में सहअभियुक्तों विकास, आशीष, अशोक, अमरेन्द्र, चंद्रपाल, रूपेश्वर के खिलाफ धारा 376 (D) (सामूहिक बलात्कार), 354 अ (1) (यौन उत्पीड़न), 509 (शीलभंग), 504 (जानबूझकर अपमानित करना) और 506 (धमकाना) के तहत आरोप तय किये गये. प्रजापति, विकास, आशीष और अशोक पर पॉक्सो कानून के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
लखनऊ: लखनऊ की एक विशेष अदालत में सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं.
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की अदालत में प्रजापति और मामले में सहअभियुक्तों विकास, आशीष, अशोक, अमरेन्द्र, चंद्रपाल, रूपेश्वर के खिलाफ धारा 376 (D) (सामूहिक बलात्कार), 354 अ (1) (यौन उत्पीड़न), 509 (शीलभंग), 504 (जानबूझकर अपमानित करना) और 506 (धमकाना) के तहत आरोप तय किये गये. प्रजापति, विकास, आशीष और अशोक पर पॉक्सो कानून के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
अदालत ने अभियोजन पक्ष को बयान कराने के लिये आने वाली एक अगस्त की तारीख तय की है. गायत्री समेत मामले के सभी अभियुक्त जेल में हैं और सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत में पेश किया गया.
न्यायालय ने अभियुक्त विकास वर्मा की हाजिरी माफी की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ पहली बार देखने पर सबूत पाए गए हैं. आपको बता दें कि मामले के विवेचनाधिकारी ने गत तीन जून को 824 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें 24 लोगों की गवाही शामिल की गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रजापति तथा मामले के अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गत 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने प्रजापति तथा मामले के अन्य अभियुक्तों पर उससे बार-बार बलात्कार करने तथा उसकी बेटी पर भी बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था. प्रजापति को कड़ी मशक्कत के बाद गत 15 मार्च को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था.