नई दिल्ली: देश में तीन मई तक लागू लॉकडाउन-2 के दौरान आज यानि 20 अप्रैल से केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन्स के तहत देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में रियायतें मिलेंगी. हर राज्य सरकार अपने क्षेत्र में खतरे को ध्यान में रखते हुए ये रियायतें दे सकती हैं. हम आपको बिहार में किन सुविधाओं में छूट मिलेगी उसके बारे में बताने जा रहे हैं.
बिहार में इन सेवाओं पर राहत, इन पर सख्ती
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि राज्य में 40,000 से अधिक परियोजनाओं पर 20 अप्रैल से राज्य की 8,000 से अधिक पंचायतों में काम शुरू होगा. राज्य सरकार का लक्ष्य लंबित परियोजनाओं के लिए पांच लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार देना है.
राज्य के सरकारी कार्यालयों के लिए, कर्मचारियों को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में विभाजित किया गया है. ग्रुप ए और बी में काम करने वाले कर्मचारियों को वर्किंग डे में ऑफिस में मौजूद रहना होगा. ग्रुप सी (संविदा कर्मी समेत) में 33 प्रतिशत कर्मचारियों को उपस्थित होना होगा और अपने संबंधित कार्यालयों को रिपोर्ट करना होगा.
सुशील कुमार मोदी ने कहा, ''लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से निजी और सरकारी सेक्टर के दो दर्जन से ज्यादा उद्योगों को काम शुरू करने की जो छूट दी जा रही है, उससे सड़क निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में लगे कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी.''
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 17 हजार के पार पहुंच गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 17 हजार 265 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 543 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 2547 लोग ठीक भी हुए हैं. बिहार में 93 लोग संक्रमित हैं और दो लोगों की अब तक मौत हो चुकी है.
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