जरा भी नैतिकता बची हो तो अपने पदों से इस्तीफा दें उमा भारती और कल्याण सिंह: सीताराम येचुरी
नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आज लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए.
सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. आखिरकार, कुछ संतुलन बना है. कुछ अच्छे कदम उठाए गए.’’ येचुरी ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि इन लोगों में यदि जरा सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें मंत्री जैसे सार्वजनिक पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए.’’ सीपीआई ने भी मांग की कि भारती और सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.
SC के फैसले पर बीजेपी ने कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा
भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करने और लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र के आरोप बहाल करने के परिप्रेक्ष्य में आज कहा कि उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, ‘हम निचली कोर्ट जाएंगे क्योंकि इससे हम दोषी नहीं साबित हो जाते.’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. हम निचली कोर्ट में साक्ष्य पेश करेंगे.’’
त्रिपाठी ने कहा कि मुगल शासन के दौरान एक हिन्दुओं की भावनाओं को ध्वस्त कर एक धार्मिक ढांचा खडा किया गया जिसे बाद में हिन्दुओं ने ढहा दिया. ‘‘हमने जनता की कोर्ट में खुद को साबित कर दिया है.’’ उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बीजेपी की प्रतिबद्धता दोहरायी.
''दो साल में पूरी हो जानी चाहिए कार्यवाही''
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. कोर्ट ने नेताओं और ‘कारसेवकों’ के खिलाफ लंबित मामले को भी इस मामले में शामिल कर दिया और कहा कि कार्यवाही दो साल में पूरी हो जानी चाहिए.
न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा, ‘‘हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील को कुछ निर्देशों के साथ स्वीकार कर लिया है.’’ हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पास संवैधानिक छूट है और उनके खिलाफ मामला पद छोड़ने पर ही चलाया जा सकता है. कल्याण सिंह साल 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नयी दिल्ली में कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विस्तार से अध्ययन करेगी.