दिल्ली की अदालत का आदेश, उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर को तिहाड़ लाया जाए
दिल्ली की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को तिहाड़ जेल लाया जाए. फिलहाल सेंगर उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल लाने का निर्देश सोमवार को दिया. सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दलीलों के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है. यह दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर किए गए चार मुकदमों में से एक है.
जिला जज दिनेश शर्मा के आदेश पर विधायक के आवास पर नाबालिग लड़की के साथ 2017 में हुए बलात्कार के मामले में सेंगर और सह-आरोपी शशि सिंह को सोमवार को सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सिंह को भी तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया है.
कुछ ही दिन पहले रायबरेली में एक कार और ट्रक की टक्कर में बलात्कार पीड़ित और उसके वकील के गंभीर रूप से घायल होने के बाद सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने हत्या का मामला दर्ज किया था. हादसे में पीड़ित की दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. उसके परिवार ने इसमें साजिश का आरोप लगाया है.
हाई कोर्ट ने मामले की रोज सुनवाई करने और इसे 45 दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था. मुख्य मामले के अलावा तीन अन्य मामलों को भी राष्ट्रीय राजधानी की अदालत में स्थानांतरित किया गया है. ये मामले हैं, "पीड़िता के पिता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामला, हिरासत में उनकी मौत और पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार."
आर्टिकल 370 पर सरकार का बड़ा फैसला, शाहनवाज हुसैन बोले- इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों का फायदा होगा