नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि अस्पतालों में कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले जो मरीज एडमिट हैं उनको 24 घंटे में डिस्चार्ज किया जाए. दिल्ली के अस्पतालों से लगातार कोरोना मरीजों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि उनको बेड नहीं दिए जा रहे हैं जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि किसी कोरोना हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना संदिग्ध एडमिट है तो उसको अलग वार्ड में रखा जाए और कोरोना मरीजों लिए जो आइसोलेशन बेड्स निर्धारित हैं उनको कोरोना संदिग्धों को ना दिया जाए. आदेश में लिखा है कि ये संज्ञान में आया है कि बहुत से बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मामले भी अस्पताल में एडमिट किए गए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यह साफ है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है. उनको होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है.
आदेश में कहा गया है, ''सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी की है कि जिनके घर मे जगह नहीं उनको कोविड केयर सेन्टर या कोविड हॉस्पिटल सेन्टर में भेजा जाए. बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को को अस्पताल 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज किया जाएं.''
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