नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व बीएसपी सांसद के बेटे आशीष पांडे को पांच सितारा होटल में बंदूक लहराने के मामले में जमानत दे दी. मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पांडे को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पेश करने पर जमानत दी. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पांडे के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.


पांडे ने एक पांच सितारा होटल के फोयर में सरेआम पिस्तौल दिखाकर एक कपल को धमकाया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. घटना 14 अक्टूबर को हुई और इसकी वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया. इसके बाद ही पुलिस ने आरोपी तलाश शुरू की जो घटना के बाद से ही फरार था.


इससे पहले, 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई में आशीष के वकील ने उनके पक्ष में तमाम दलीलें दी थीं. उन्होंने कहा था, किसी ने भी धमकाने की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. जिन लोगों को धमकाए जाने का आरोप है, उन्होंने घटना के बाद आराम से डिनर किया. अगर वो डरे होते तो पुलिस को बुलाते, न कि खाना खाते. ये आईपीसी की धारा 506 यानी धमकी का मामला नहीं बनता. पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद अपनी सक्रियता दिखाने के लिए केस बनाया है.


बंदूक रखने पर दी थी आशीष पांडे ने सफाई


आशीष ने होटल कैंपस में लड़की से झगड़ने और हाथ में बंदूक रखने को लेकर सफाई दी थी. उसने कहा, ''यह मेरी गलती थी, मैं इसको मानता हूं. घटना को एकतरफा दिखाया जा रहा है. अगर पूरे मामले की तहकीकात की जाए. सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए तो पता चल जाएगा कि लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा था और किसने किसको धमकी दी थी. मैंने बंदूक नहीं तानी. लड़की ने अश्लील इशारे किए. मुझे न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा है.''


आशीष पांडे ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा था, ''पिस्टल होटल के अंदर नहीं लेकर गया. पिस्टल कार में ही रखी थी. डैशबोर्ड से पिस्टल निकाल कर गाड़ी में दूसरी जगह रख रहा था तभी लड़के ने गाली दी उसके बाद मैं पिस्टल लेकर निकला लेकिन एक बार भी पिस्टल किसी पर नहीं तानी, पूरे समय पिस्टल मैंने पीछे की तरफ रखी. अपनी रक्षा में पिस्टल मैं नहीं रख सकता? मेरा लाइसेंस वैध है.''