नई दिल्लीः दिल्ली में हो रही हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कमिश्नर को बताएं कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हो. इसके साथ ही पुलिस को कल एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. जहां दिल्ली पुलिस को बताना होगा कि कोर्ट के निर्देश के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है या नहीं.


पहले ही दर्ज होना चाहिए था भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ मामला


हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के रवैए से नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पहले ही दर्ज करने चाहिए थे. अगर ऐसा हुआ होता तो आज दिल्ली इस तरह से नहीं जलती.


आखिर दिल्ली को कब तक ऐसे ही जलने देंः कोर्ट


हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली में 1984 जैसे हालात बने. आखिर दिल्ली को कब तक जलने दे सकते हैं. कोर्ट का कहना था कि हमें अभी कितनी और मौतों का इंतजार करना होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि कितनी और संपत्ति के नुकसान को सहा जाएगा. जो भी लोग भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो.


जल्दबाज़ी में कोई आदेश न देंः दिल्ली पुलिस


हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी पुलिस और केंद्र सरकार दिल्ली के हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है. ऐसे हालात में कोर्ट कोई आदेश ना दे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हालात और बिगड़ भी सकते हैं.


कोर्ट में दिखाए गए भड़काऊ भाषण वाले वीडियो


अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वह वीडियो भी दिखाया गया जिसमें वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं. इसके साथ ही लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो भी कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दोहरा रहे हैं.


ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश के इंतजार की जरूरत नहीं


इससे पहले सुबह हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि ऐसे मामलों में तो हाईकोर्ट के किसी निर्देश की जरूरत नहीं होनी चाहिए. अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसके खिलाफ तो पुलिस को स्वतः ही कार्रवाई करनी चाहिए थी.


बीजेपी के मंत्री, सांसद और नेता पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप


दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में बीजेपी के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था. याचिका में कहा गया है कि ऐसे नेताओं के बयान की वजह से दिल्ली में माहौल खराब हुआ और लगातार हिंसा जारी है, जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.