पटना: अलकतरा घोटाला मामले में पूर्व बिहार पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को गुरुवार को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. इसके एक दिन बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को मांग की कि आय के ज्ञात स्रोतों से कथित रूप से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए आरजेडी विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया जाए.


सुशील मोदी ने कहा, ‘‘आम तौर पर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया जाता है लेकिन इस मामले में इलियास हुसैन के खिलाफ ऐसा नहीं किया गया है. मैं सीबीआई से अनुरोध करता हूं कि वह हुसैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करे. अपनी निजी क्षमता अनुसार मैं सीबीआई से औपचारिक अनुरोध करूंगा क्योंकि अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में मैं भी शामिल हूं.’’


गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को हुसैन को दोषी करार देते हुए उन्हें चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. हुसैन के तत्कालीन निजी सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन बेग को भी मामले में चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई. कोर्ट ने दोनों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले में दूसरे आरोपी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल को भी चार साल सश्रम कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.