लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिये थे. सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों.'
'धार्मिक जगहों और स्कूलों के आस-पास ना खुलें शराब के ठेके'
शर्मा ने कहा, 'इस बात के सख्त आदेश दिये गये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो. आबकारी सचिव और अन्य अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि आवासीय क्षेत्रों, धार्मिक जगहों और स्कूलों के आस-पास शराब के ठेके ना खुलें.' उन्होंने कहा कि ये निर्देश भी दिये गये हैं कि अगर कोई शराब की दुकान नियम कानून का पालन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
'जनता से अपील है कि वह कानून को हाथ में ना लें'
शर्मा ने कहा, 'अगर कहीं स्कूल, धार्मिक स्थान और आबादी वाले क्षेत्र में शराब की दुकान है तो अविलंब जिलाधिकारी को शिकायत करें. तत्पश्चात उसके (ऐसी शराब की दुकान) खिलाफ कार्रवाई होगी...लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी बिलकुल गलत है. हमारी जनता से अपील है कि वह कानून को हाथ में ना ले.'
'ये सरकार कानून से चलने वाली सरकार'
उन्होंने कहा, 'हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन साथ ही अनुरोध है कि कोई कानून को हाथ में ना ले. ये सरकार कानून से चलने वाली सरकार है. पूर्ववर्ती सरकारों की तरह शिकायत ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी बल्कि शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी.'