(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आय से अधिक संपत्ति मामला: यादव सिंह के बेटे-बेटियों को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
यादव सिंह के बेटे और बेटियों पर मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है. आरोपों के मुताबिक़ इनकी आय कुछ ही महीनों में कई गुना बढ़ गई थी.
इलाहाबाद : करोड़ों रुपए की काली कमाई के आरोपी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के परिवार को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने घोटाले में यादव सिंह के मददगार रहे उसके बेटे और दोनों बेटियों को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. अदालत ने नियमित जमानत के लिए जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है. जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को दो हफ्ते की मोहलत दी गई है.
21 मई को फिर से सुनवाई करेगी अदालत
अदालत इस मामले में 21 मई को फिर से सुनवाई करेगी. इक्कीस मई तक की अगली सुनवाई तक के लिए यादव सिंह के बेटे सनी और बेटियों गरिमा भूषण और करुणा सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने तीनों आरोपियों को 11 मई तक सीबीआई कोर्ट में बांड दाखिल करने को कहा है.
कुछ दिन पहले खारिज हो गई थी जमानत अर्जी
अदालत में यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही तीनों आरोपी निचली अदालत में हाजिर हुए थे. अदालत इन तीनों की नियमित जमानत पर 21 मई को सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई आज जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच में हुई. हालांकि कुछ दिन पहले अदालत इनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए इन्हे जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिए जाने से मना कर चुकी है.
यादव सिंह के बेटे और बेटियों पर है आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप
यादव सिंह के बेटे और बेटियों पर मुख्य रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है. आरोपों के मुताबिक़ इनकी आय कुछ ही महीनों में कई गुना बढ़ गई थी. यादव सिंह के एक दामाद आईएएस और एक आईपीएस आफिसर हैं. अदालत के इस फैसले से यादव सिंह के परिवार को बड़ी राहत मिली है. यादव सिंह के दूसरे करीबी और वह खुद भी आज के फैसले की नजीर पेश करते हुए कुछ दिन बाद अपनी जमानत की अर्जी भी हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं.