एमपी में पूर्व बीजेपी विधायक की सदस्यता बचाने की कवायद तेज
वहीं मामले में लोधी का कहना है कि न्यायलय ने मुझे 12 दिसंबर तक समय दिया है. तत्काल मुझे हटा देना सही बात नहीं है. वहीं मध्यप्रदेश विधानसभा की स्पीकर एनपी प्रजापति का कहना है कि इस संबंध में सर्टिफाइड कॉपी मेरे सामने रखी गई है. विधानसभा में अब एक पद रिक्त हो गया है.
भोपाल: मध्यप्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक घटनाक्रम गरमा गया है. पवई से बीजेपी विधायक रहे प्रहलाद लोधी ने अदालत से दो साल की सजा, और विधानसभा से सदस्यता गंवाने के बाद हाईकोर्ट में अपील की है. वहीं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को लोधी की सदस्यता निरस्त करने की सूचना भेज दी है.
प्रहलाद लोधी समेत 12 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार के साथ बीच सड़क पर मारपीट की थी. वहीं पिछले हफ्ते सांसद और विधायकों के मामले देखने वाली विशेष कोर्ट ने लोधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. इस मामले में मंगलवार को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर दखल देने की मांग की है.
वहीं मामले में लोधी का कहना है कि न्यायलय ने मुझे 12 दिसंबर तक समय दिया है. तत्काल मुझे हटा देना सही बात नहीं है. वहीं मध्यप्रदेश विधानसभा की स्पीकर एनपी प्रजापति का कहना है कि इस संबंध में सर्टिफाइड कॉपी मेरे सामने रखी गई है. विधानसभा में अब एक पद रिक्त हो गया है.
मामले मे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिये राजनीतिक विद्वेषवश जल्दी में फैसला किया गया है. जिसे उचित नहीं कहा जा सकता. जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 192 के तहत निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद राज्यपाल ही सदस्यता समाप्ति पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं, अध्यक्ष नहीं.