बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और साजिश करने का केस दर्ज
बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई व अन्य कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. रायबरेली के गुरबक्श थाने में ये FIR दर्ज की गई है.
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लखनऊ: उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सीतापुर जेल में बंद है. उनके खिलाफ रायबरेली के गुरबक्श थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के चाचा की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई मनोज सिंह सेंगर समेत कुछ पर नामजद और 15-20 अन्य अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में आईपीसी 302, 307, 506, 120बी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
फतेहपुर का है ट्रक
रायबरेली एक्सीडेंट मामले में ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल फतेहपुर के ललौली इलाक़े का निवासी है. देवेंद्र किशोर की भाभी फ़तेहपुर के बहुआ ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं. इन लोगों को सपा से जुड़ा बताया गया है. देवेंद्र की पत्नी ललौली से प्रधान रह चुकी हैं. इनके यहां कई ट्रक है जो सालों से देवेंद्र चलवाते हैं. ललौली क्षेत्र में इनका एक ढाबा भी था लेकिन अब वो बंद हो चुका है. देवेंद्र की सभी ट्रकों का बोर्ड 'एसएलबी' है. ट्रक के ऊपर ट्रक मालिक अपना एक कोड लिखवाते हैं. वहीं ट्रक चालक अमित पाल भी ललौली के मुत्तौर का रहने वाला है. वो पिछले दो सालों से देवेंद्र का ट्रक चला रहा है.
रायबरेली जेल में बंद हैं पीड़ित के चाचा
कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर पर हमले के एक मामले में पीड़िता के चाचा रायबरेली जेल में बंद हैं. रविवार को पीड़िता अपनी मौसी, चाची और अपने वकील के साथ अपने चाचा से मिलने जा रही थीं. रायबरेली में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई जबकि पीड़िता और वकील की हालत गंभीर बताई जा रही है.
डीजीपी ओपी सिंह का बयान
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अगर पीडिता की मां या अन्य कोई रिश्तेदार आग्रह करता है तो राज्य सरकार रविवार की रायबरेली में हुई दुर्घटना की सीबीआई जांच कराने को तैयार है. उन्होंने बताया कि पीडिता को तीन सुरक्षा गार्ड मुहैया कराये गये थे जो रविवार को उसके साथ नहीं थे. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि यह दुर्घटना है लेकिन फिर भी मामले की निष्पक्ष जांच जारी है. इस बीच राज्य सरकार ने तय किया है कि अस्पताल में भर्ती पीडिता और उसके वकील के इलाज का खर्च वह वहन करेगी.
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