लखनऊ: यूपी में फ़्लैटों में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब ऐसे लोग अलग से अपना बिजली कनेक्शन ले पायेंगे. फ़्लैट मालिकों और उसके किराएदारों की शिकायत पर यूपी सरकार ने ये फ़ैसला किया है.


यूपी विद्युत आयोग ने बिल्डरों को सिंगल प्वांट बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था ख़त्म करने का फ़ैसला किया है. बहुमंज़िला इमारतों में रहने वाले अब विद्युत वितरण कंपनियों से सीधे कनेक्शन ले पायेंगे.


जिन लोगों ने पहले से सिंगल प्वांट बिजली कनेक्शन ले रखा है, वैसे उपभोक्ता अगले साल के 31 मार्च तक इसे बदल सकते हैं. बिजली बिल को लेकर बिल्डर अब तक अपनी मनमानी करते रहे हैं.


यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नोएडा में बैठक के दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाक़ात की थी. उनकी शिकायत थी कि बिजली बिल को लेकर बिल्डर उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं. बिजली के इस्तेमाल पर उनसे मुहमांगी क़ीमत ली जाती है.


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इन शिकायतों को लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत नियामक आयोग से बातचीत की. दिल्ली और केरल में पहले से ऐसी व्यवस्था रही है. इन राज्यों में फ़्लैट में रहने वालों को अलग से बिजली कनेक्शन मिलता है.


बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा की पहल पर विद्युत नियामक आयोग की बैठक हुई. मीटिंग के बाद आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह ने इस फ़ैसले का एलान किया. यूपी सरकार के इस नए फ़ैसले से लाखों फ़्लैट मालिकों और किराएदारों को राहत मिलेगी.


अब तक बिल्डर के ज़रिए उन्हें बिजली कनेक्शन मिलता था. कनेक्शन से लेकर बिजली खपत के हर यूनिट पर बिल्डर इनसे मनमाना पैसा वसूलते थे. सरकारी रेट से अलग फ़्लैट में रहने वालों को बिजली बिल देना पड़ता था.


विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 के मुताबिक़ किसी भी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन लेने से रोका नहीं जा सकता है. विद्युत नियामक आयोग ने इसी नियम के हवाले से नया फ़ैसला जारी कर दिया है. बहुमंज़िली इमारतों में लगे सिंगल प्वांट बिजली कनेक्शन को अगले साल की 31 मार्च तक मल्टी प्वांट कनेक्शन में बदल दिया जायेगा.