प्रयागराज: पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमाकांत यादव की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया. बता दें कि उमाकांत पर जौनपुर के जीआरपी शाहगंज थाने में मारपीट, हत्या का प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं. मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है. गैरहाजिर रहने के चलते उमाकांत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी.


क्या है मामला?

दरअसल, 4 फरवरी 1995 को शाहगंज रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने बेंच पर उमाकांत का ड्राइवर राजकुमार बैठा हुआ था. उसी समय एक अन्य व्यक्ति के बैठने पर दोनों में झगड़ा हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पुलिस चौकी पर बैठा लिया और पूछताछ शुरू की. इसी दौरान बाहुबली उमाकांत यादव साथियों के साथ हथियारों के साथ आ गया और फायरिंग शुरू कर दी.


इस फायरिंग में सिपाही अजय सिंह की गोली लगने से मौत हो गई. वहीं, सिपाही लल्लन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए. इसके अलावा भी अन्य कई रेलवे कर्मचारी फायरिंग में घायल हुए और उमाकांत साथियों सहित ड्राइवर राजकुमार को पुलिस चौकी से छुड़ा कर ले गए. इस घटना में उमाकांत ने सरकारी हथियारों को भू लूटने की कोशिश की.


पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत को भेजा जेल