(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मीटिंग के बहाने होटल में बुलाया, नशीला पदार्थ खिला कर एयरलाइंस कर्मचारी के साथ किया रेप
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में घटी इस हाई प्रोफाईल घटना के आरोपी एयरपोर्ट पर तैनात चिकित्सक और एयरलाइंस कंपनी के मैनेजर हैं जो फरार हैं. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.
वाराणसी: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक निजी एयरलाइंस कंपनी में कस्टमर सर्विस एजेंट के रूप में कार्यरत एक युवती को एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टर और उसके सहयोगी ने एक मीटिंग का बहाना बनाकर अपनी हवस का शिकार बनाया.
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में घटी इस हाई प्रोफाईल घटना का आरोपी एयरपोर्ट पर तैनात चिकित्सक और एयरलाइंस कंपनी के मैनेजर हैं जो फ़रार हैं. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.
पीड़ित युवती का आरोप है कि उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया. मूल रूप से बिहार की रहने वाली युवती वाराणसी में रहती है. 6 महीने पहले वाराणसी हवाई अड्डे पर विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली एक निजी कंपनी में कस्टमर सर्विस एजेंट के रूप में जुड़ी थी.
आरोप है कि 27 मार्च को शहर में स्थित एक होटल में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें एयरपोर्ट पर एग्रीमेंट के तहत चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने वाले शहर के एक हॉस्पिटल के चिकित्सक के अलावा ग्राउंड हैंडलिंग कम्पनी इंडोथाई के मैनेजर सहित कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे.
पीड़िता के द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, एयरपोर्ट पर चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने वाले डॉक्टर आशुतोष अस्थाना ने ही होटल में वह मीटिंग बुलाई थी. होटल में जब वह पहुंची तो वहां इंडोथाई का मैनेजर सत्येंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे. जहां नींबू पानी के नाम पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कई लोगों ने रेप किया. इस दौरान विरोध करने पर लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की.
घटना के बाद युवती ने एयरपोर्ट पर कार्यरत अपने एक परिचित को फोन किया और वही युवती को वहां से लेकर वापस आया. घर पहुंचने के बाद लोकलाज के डर से उसने कुछ नहीं किया लेकिन अब परिवार वालों और करीबियों के द्वारा साथ दिए जाने के चलते उसने मुकदमा दर्ज कराया है.वाराणसी के एसपी क्राइम ने घटना के बारे में बताते हुए कहा की पीड़िता एक निजी एयरलाइंस में काम करती है उसने एयरपोर्ट के दो कर्मचारियों और कुछ अज्ञात लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर एक तहरीर दी है. इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और 376 डी के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है.