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गोरखपुर: पेट्रोलपंपकर्मी युवती के साथ गैंगरेप, आठ महीने बाद कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित किया है. युवती के मुताबिक गैंगरेप में शामिल दो अन्य युवकों को वो नहीं जानती है. उसका कहना है कि दोनों भानू के ही परिचित थे.
गोरखपुरः गैंगरेप के मामले में आठ माह बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है. पेट्रोलपंप पर काम करने वाली युवती के साथ ये घटना घटी थी. उसके सहकर्मियों ने खेत में ले जाकर उसके साथ आठ महीने पहले गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. थाने पर केस दर्ज नहीं होने के बाद युवती कोर्ट की शरण में पहुंची थी.
मंगलवार की शाम खोराबार थाने पहुंची युवती ने बताया कि वो बिहार की रहने वाली है. खोराबार इलाके के किसी पेट्रालपंप पर कार्य करती है. आठ महीने पहले पेट्रोलपंप मालिक की कार के ड्राइवर ने उससे खेत में सब्जी तोड़कर लाने के लिए कहा.
वो बहकावे में सहकर्मी समझकर उसके साथ खेत में सब्जी तोड़ने चली गई. इस दौरान भानू ने अपने दो साथियों के साथ उसे बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया. उसने घटना की सूचना खोराबार थाने और जगदीशपुर चौकी पर भी दी. लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया.उसके बाद उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित किया है. युवती के मुताबिक गैंगरेप में शामिल दो अन्य युवकों को वो नहीं जानती है. उसका कहना है कि दोनों भानू के ही परिचित थे.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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