रांची: केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 1 को लेकर कुछ छूट के साथ राज्यों को अधिकार दिया गया था कि अपने राज्य में वे केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट दे सकते हैं. इसको लेकर ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां छूट को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए थे.


झारखंड की तरफ से भी छूट को लेकर एक निर्देश पहले आया था, जिसमें थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, लेकिन आज राज्य सरकार की तरफ से कुछ और छूट का एलान किया गया है. आखिर क्या हैं वो छूट और क्या नई हिदायतें जारी की गई हैं, जिससे जनता को मिल सकता है फायदा.


इन छूट को ध्यान में रखकर ही घर से बाहर निकलें.
1- राज्य सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है.


2- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर राज्य के बाहर रात 9 बजे शाम से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.


3- सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य है.


4- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है.


5- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर बैन बना रहेगा.


6- विवाह संबंधी समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर / मास्क पहनेंगे.


7-अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. कार्यक्रम में सभी व्यक्ति फेस कवर / मास्क पहनेंगे.


8- निजी वाहनों, टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों को ले जाने के लिए ई-एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी. राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.


9-सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर बैन रहेगा.


10- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है.


11- 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को- मोरबीडाइट्स वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है.


12-जिला अधिकारी व्यक्तियों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को स्थापित करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें.


वर्क प्लेस से जुड़े निर्दश
1- वर्क प्लेस के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, दोपहर के भोजन वाले स्थान आदि को सुनिश्चित करेंगे.


2- कार्य स्थलों पर कार्य / व्यवसाय के समय अंतराल का पालन किया जाए.


3- कार्यालयों और वर्क प्लेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप्प इनस्टॉल किये गए हों.


4- थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी एंट्री और एग्जिट जगहों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाए.


5- पूरे वर्कप्लेस, सामान्य सुविधाओं और सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाज़े के हैंडल आदि को सेनेटाइज करना सुनिश्चित करें.


6- यह सुनिश्चित करें कि बुखार, खांसी, सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी कार्यालय ने आए और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाए.


दुकानें-
1- दुकानें एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति नहीं दें.


2- सभी प्रवेश बिंदु पर सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाए.


3- दुकानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे.


4- श्रमिकों और ग्राहकों द्वारा फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य है.


5- सभी श्रमिक हाथ के दस्ताने पहने.


6- दुकानें सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आती हैं जैसे दरवाज़े के हैंडल, टेबल की सतह / काउंटर आदि को सेनिटाइज करते रहना सुनिश्चित करें.


7- दुकानदार दिन की शुरुआत और दिन के अंत में पूरे दुकान और सामान्य सुविधाओं के सेनिटाइजेशन को सुनिश्चित करेंगें.


8- दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगें कि दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची उनके पते और मोबाइल नंबरों के साथ रखी जाए.


9- दुकानें यह सुनिश्चित करें कि बुखार / खांसी / सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी दुकान पर नहीं आएं और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में भेजा जाए.


10- किसी भी ग्राहक को यदि उसे खांसी / सांस लेने में समस्या है, उसके दुकान में प्रवेश से इनकार किया जा सकता है और तुरंत उसे स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है.


ट्रांसपोर्ट-
1- परिवहन सचिव द्वारा ऑटो रिक्शा,  टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए.


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