कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मास्क पहनने को लेकर कड़ा कदम उठाया है. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि राज्य में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास, पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिसासी अधिकारी, सचिवों, स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा.


विज ने कहा, ''जो लोग बिना मास्क पहने हुए पाए जाएंगे या सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाएंगे उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.'' राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक थाना प्रभारियों और सिविल सर्जन द्वारा अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों में अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा.


इसमें कहा गया कि उपायुक्तों और उप-जिलाधिकारियों द्वारा अधिकृत अफसरों को जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है. अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा.


सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है. अधिसूचना में कहा गया, ''अब, यह आदेश दिया जाता है कि इन पाबंदियों का उल्लंघन 500 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडनीय होगा. जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी'' यह अधिसूचना राज्य के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सूरजभान काम्बोज द्वारा जारी की गई.


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