क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने हाईकोर्ट में दाखिल की अवमानना अर्जी, 18 जुलाई को होगी सुनवाई
मोहम्मद शमी और हसीनजहां का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. हसीन जहां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शमी ने पुलिस पर दबाव डाला.
प्रयागराज: क्रिकेट वर्ल्डकप में विकेटों की झड़ी लगाने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का पत्नी हसीन जहां से विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शमी की पत्नी हसीन जहाँ की अमरोहा के दिदौली थाना पुलिस के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है.
कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक याची के आरोपों के बाबत जानकारी देने को कहा है. याची का कहना है कि इसी साल 28 अप्रैल को वह अपनी बेटी व मेड के साथ अमरोहा आयी थी.
शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर आये और बात कर चले गए. रात 12 बजे दुबारा पुलिस घर पर आयी. आरोप है कि यह सब शमी के कहने पर हुआ. पुलिस ने घर में घुस कर गाली गलौज करने लगी और बेटी व मेड के साथ उसे जबरन थाने ले गयी तथा मेडिकल कराया.
आरोप है कि पुलिस ने याची को रातभर थाने में बैठाए रखा. पुलिस ने दूसरे दिन 29 अप्रैल को 9 बजकर 5 मिनट पर चालान काटा और उसे गिरफ्तार कर लिया. याची ने पुलिस कार्यवाही को डी.के. वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया.
याची को वकील से सम्पर्क नहीं करने दिया गया. याचिका में देवेंद्र कुमार एस एच ओ, के पी सिंह, मुनीर जैदी, अमरीश कुमार, संजीव वलियान पुलिस उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है. अदालत इस मामले में 18 जुलाई को फ़िर से सुनवाई करेगी. अर्जी में क्रिकेटर पति मोहम्मद शमी पर पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए उसे भी पक्षकार बनाया गया है.